गाजियाबाद, ( प्रमुख संवाददाता ) पूर्व सूचना के आधार पर जिलाधिकारी महोदया रितु माहेश्वरी गाजियाबाद, की अध्यक्षता में बिल्डर्स व प्रमोटर्स की बैठक आहूत की गई जिसमें अपर जिलाधिकारी, (वित्त व राजस्व), सहायक आयुक्त स्टाम्प तथा समस्त उपनिबन्धक उपस्थित रहे।
बैठक में उपनिबन्धकों द्वारा अवगत कराया गया कि उनके द्वारा भौतिक सत्यापन करने पर प्रथम दृष्ट्या प्रकाश में आया है कि जनपद में कई ऐसे बिल्डर्स व प्रमोटर्स हैं जिनके द्वारा के्रता को फ्लैट्स व सम्पत्तियों पर कब्जा प्रदान किया जा चुका है अथवा के्रता से पूर्ण भुगतान प्राप्त किया जा चुका है परन्तु अभी तक फ्लैटस व सम्पत्तियों की रजिस्ट्री नहीं की गई है। जिससे राज्य सरकार को राजस्व की भारी हानि हो रही है। जिलाधिकारी महोदया, द्वारा निर्देश दिया गया कि जिन बिल्डर्स व प्रमोटर्स द्वारा के्रता को फ्लैट्स व सम्पत्तियों का कब्जा प्रदान किया जा चुका है, ऐसे बिल्डरों व प्रमोटर्स द्वारा क्रेता को नोटिस जारी कर 20 अक्टूबर 2018 तक रजिस्ट्री सम्पन्न कराई जाये। ऐसे बिल्डर्स व प्रमोट्र्स जो 20 अक्टूबर 2018 तक रजिस्ट्री कराने हेतु प्रभावी कार्यवाही नहीं करते हैं उनके विरूद्ध सुंसगत धाराओ में एफ0आई0आर नियमानुसार करायी जाये। साथ में गिरफ्तारियाॅ भी करायी जायेगी।
पूर्व में अपर जिलाधिकारी (वि0/रा0), गाजियाबाद सुनील कुमार सिंह ने बिल्डर्स से कहा कि आपके द्वारा जो भी कार्य किया जाये वो वैद्य हो यदि रजिस्ट्रियां शासकीय मानको के अनुरूप नही करायी जायेगी तो आप लोगो के पंजीकरण निरस्त कर दिये जायेगे। आज आप लोगो को फिर से सजग किया जा रहा है ये कार्य अनियमितता नही अपराध की श्रेणी में आता है। जिलाधिकारी ने कहा कि जो बिल्डर्स व प्रमोटर्स अनुपस्थित है उनके विरूद्व कार्यवाही होगी। उन्होने सब रजिस्टार से कहा कि एविडेंस लगा के संकलित रिर्पोट मेरे समक्ष प्रस्तुत करे।
बैठक में सम्बन्धित विभाग के सभी अधिकारी कर्मचारी उपस्थित रहे।


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