पटना । कांग्रेस नेता शशि थरूर के खिलाफ कथित रूप से धार्मिक उन्माद फैलाने वाला बयान देने के आरोप में आज बिहार की राजधानी पटना के मुख्य न्यायिक दंडाधिकरी की अदालत में एक शिकायती मुकदमा दाखिल किया गया।
मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी शशिकांत राय की अदालत में यह मुकदमा भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के एक स्थानीय नेता राजीव कुमार सिन्हा ने भारतीय दंड विधान की धारा 295, 295 (क), 298 और 153 के आरोपों के तहत दाखिल किया है। मुकदमे में सुनवाई 01 फरवरी 2019 को होगी।
दाखिल किये गये शिकायती मुकदमें में भाजपा नेता एवं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कुंभ स्नान को लेकर कथित रूप से श्री थरूर के बयान को धार्मिक उन्माद फैलाने वाला एवं भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाला बताया गया है।



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