एनजीटी ने दिल्ली-एनसीआर में ईंट के भट्टों के निरीक्षण का आदेश दिया NGT ordered inspection of brick kilns in Delhi-NCR



नयी दिल्ली,  (भाषा) राष्ट्रीय हरित अधिकरण ने ईंट भट्टों के गैरकानूनी संचालन का आरोप लगाने वाली याचिका पर उन भट्टों के निरीक्षण का आदेश दिया और इस बाबत रिपोर्ट मांगी कि वे नियमों का पालन कर रहे हैं या नहीं। याचिका में आरोप लगाया गया था कि इनके कारण दिल्ली-एनसीआर में वायु और पानी प्रदूषित हो रहा हैं।

न्यायमूर्ति एसपी वांगडी ने पर्यावरण एवं वन मंत्रालय और दिल्ली, उत्तर प्रदेश, हरियाणा तथा राजस्थान सरकारों के पर्यावरण प्रदूषण (रोकथाम एवं नियंत्रण) प्राधिकरण को नोटिस जारी कर तीन हफ्ते के भीतर उनका जवाब मांगा।

पीठ ने कहा, ‘‘ हम उत्तर प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली और राजस्थान के राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को मूल आवेदन में लगाए गए आरोपों की जांच, इन सभी जिलों में ईंट भट्टों का निरीक्षण करने का और यह देखने का निर्देश देते हैं कि वे नियमों का पालन कर रहे हैं या नहीं। ’’ 

पीठ ने कहा कि यदि वे नियमों का पालन नहीं कर रहे तो राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को उनके खिलाफ कानून के मुताबिक उचित कार्रवाई करनी चाहिए। अनुपालन संबंधी रिपोर्ट अगली तारीख को पेश की जा सकती है।

अधिकरण दिल्ली के निवासी शैलेष सिंह की ओर से दायर याचिका की सुनवाई कर रहा था जिसमें ऐसे ईंट भट्टों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की गई जो प्रदूषण संबंधी नियमों का पालन नहीं कर रहे और वायु तथा जल प्रदूषण को बढ़ावा दे रहे हैं।

याचिका में यह आरोप भी लगाया गया कि ये ईंट भट्टे संबद्ध संवैधानिक प्राधिकारों से आवश्यक मंजूरी लिए बगैर संचालित किए जा रहे हैं।

याचिका में उत्तर प्रदेश के सात जिलों, हरियाणा के 13 जिलों और राजस्थान के दो जिलों समेत दिल्ली का जिक्र है।



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