गाजियाबाद, ( प्रमुख संवाददाता ) जिलाधिकारी रितु माहेश्वरी ने बताया कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के आदेश तथा ई0पी0सी0ए0 के आदेशों के क्रम में केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार के पत्र सं0 आईपीसी-वी (एसएसआई)/ब्रिक क्लीन आर0ए0/2018 दिनांक 13 फरवरी 2018 द्वारा दिये गये निर्देशानुसार जनपद में दिनांक 30 जून 2018 के पश्चात सिर्फ जिग-जैग प्रणाली पर आधारित ईट भट्ठों की संचालन की अनुमति है।
जिलाधिकारी ने बताया कि समस्त ईट भट्ठा स्वामियों को निर्देशित किया जाता है कि ईट भट्ठा वर्ष 2018-19 में बिना जिग जैग कराये ईट भट्ठा का संचालन नही करने दिया जायेगा। उल्लंघन करने पर कठोर कानूनी कार्यवाही की जायेगी।



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